उत्तराखंड के 40 हजार कर्मचारियों को फायदा, EPFO की वेतन सीमा बढ़कर ₹25 हजार

EPFO वेतन सीमा बढ़कर 25,000 रुपये हुई
- देशभर में 51 लाख तो उत्तराखंड में 40 हजार नए कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे
देहरादून: केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कवरेज के लिए वेतन सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। 17 सितंबर से प्रभावी नए नियमों के तहत अब इस सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
देहरादून स्थित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में आयोजित जानकारी सत्र के दौरान इस नई वेतन सीमा के प्रभावों और लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम, वी.वी. बी. सिंह ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 4 लाख 30 हजार से अधिक कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। नई वेतन सीमा लागू होने के बाद राज्य के लगभग 40 हजार से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के इस दायरे में शामिल होने की संभावना है।
इस निर्णय से निजी एवं संगठित क्षेत्र में 15,000 से 25,000 रुपये के वेतन स्लैब में काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF), पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) जैसी आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा कवरेज मिल सकेगा।
